Ranchi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी’ सरनेम वाले लोगों पर की गयी एक टिप्पणी से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) की ओर से लिये गये संज्ञान के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में अपील की है। इसपर शुक्रवार को जस्टिस एसके द्विवेदी को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखने के लिए वक्त की मांग की गयी। अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर की है।
बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में स्थानीय सिविल कोर्ट में एक शिकायत वाद दर्ज कराया था, जिसमें उनपर लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान ‘मोदी’ सरनेम वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी टाइटल वाले सारे मोदी के खिलाफ टिप्पणी निंदनीय, कष्टकारी और दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला भी दर्ज कराया था, जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
17 अक्तूबर, 2021 को राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए समन को रद्द करने अपील की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा था।