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चारा घोटाला : लालू समेत 34 दोषियों को 21 को सुनाई जाएगी सजा

करीब 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सीबीआई (CBI) के स्पेशल कोर्ट पहले ही चारा घोटालों के सभी पांच मामलों में लालू यादव को दोषी करार दे चुकी है।

Ranchi: करीब 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सीबीआई (CBI) के स्पेशल कोर्ट पहले ही चारा घोटालों के सभी पांच मामलों में लालू यादव को दोषी करार दे चुकी है। इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लालू यादव को सजा सुनाएगी।

गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा से पहले ही चारा घोटाले के दो मामलों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में अलग से केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एंट्री से लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल समेत आय से अधिक की संपत्ति एंगल को खंगालेगी। दोनों मामलों में चूंकि लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है, ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। ईडी ने आरसी 38 ए/96 और आरसी 45/96 केस को टेकओवर किया है। मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के अन्य दोषियों के खिलाफ जांच की जाएगी।

कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपितों को चारा घोटाले के पांचवें मामले में दोषी करार दिया। साथ ही 34 दोषियों को तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में साक्ष्य के अभाव में 24 लोगों को बरी कर दिया गया।

चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल पांच मामले हैं। इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। लालू को पहले ही चाईबासा के दो मामले, देवघर व दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें दोषी करार दे दिया है। फिलहाल लालू यादव रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में इलाजरत हैं। वह पेइंग वार्ड के पहले तल्ले पर रूम ए- 11 में भर्ती हैं।

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