Deoghar: देवघर नगर आयुक्त सह प्रशासक शैलेन्द्र कुमार लाल द्वारा जानकारी दी गयी कि शहर में अवस्थित विभिन्न नदी/डैम/झील/तालाब आदि जलस्रोतों की और इनके आसपास की भूमि पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर आयुक्त ने बताया:
- सबसे पहले शहरी क्षेत्र के सभी जलस्रोतों का इनके मूल नक्शे के आधार पर इनका आकार चिन्हित करते हुए जलस्रोतों की भूमि तथा इसके आसपास की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/झारखण्ड भवन निर्माण उपविधि का उल्लंघन कर बनाये गए अवैध निर्माण को चिन्हित किया जायेगा।
- उक्त क्षेत्र में पाए जाने वाले अतिक्रमण को नियमानुसार शीघ्र हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
- उक्त क्षेत्र में पाए जाने वाले अवैध निर्माण को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखण्ड भवन निर्माण उपविधि 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए समयबद्ध तरीके से Demolish करने की त्वरित कार्रवाई की जायेगी।
ऐसे में देवघर नगर निगम के सभी 36 वार्डों में अगर किसी भी व्यक्ति/विकासकत्र्ता द्वारा नदियों और जल स्रोतों की भूमि व आसपास की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/झारखण्ड भवन निर्माण उपविधि का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किया गया है या किया जा रहा है तो तत्काल प्रभाव से उक्त कार्य बंद कर एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय। जाँच के क्रम में अगर इस आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने की सम्पूर्ण खर्च की वसूली भी सम्बंधित व्यक्ति से की जाएगी। साथ ही आपके विरुद्ध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं /झारखण्ड भवन निर्माण उपविधि के नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
गौरतब है कि न केवल देवघर शहर बल्कि राज्य के लगभग सभी छोटे-बड़े शहरों में इस प्रकार का अतिक्रमण/अवैध निर्माण देखा जा रहा है। ऐसे में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार जिला प्रशासन एवं देवघर नगर निगम के स्तर से संयुक्त रूप से आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।