रांची: झारखंड सरकार ने अनलॉक के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुली रहेंगी।
नये गाइडलाइंस:-
• सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे ।
• शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी . स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।
• सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे ।
• स्टेडियम, gymnasium और पार्क खुल सकेंगे।
• समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
• आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
• 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
• Banquet हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.
• धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
• जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
• राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई.
• अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
• पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं.
• भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी.
• राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
• मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
• निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।
• दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
• दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine नहीं होगा l आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी.
• सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
• आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l
• उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा l