देवघर: ये खबर देवघर नगर निगम वासियों के लिए है। अगर आप 30 जून तक एक मुश्त होल्डिंग टैक्स जमा कर देते हैं तो आपको बड़ा फायदा मिलने जा रहा है।
देवघर नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने राजस्व से संबंधित बैठक में कहा कि 30 जून तक होल्डिग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी । हालांकि यह छूट सिर्फ ऑनलाइन होल्डिग टैक्स भुगतान करने वालों को ही मिल सकेगी। वहीं डीएमसी कार्यालय की जन सुविधा केंद्र पर जाकर होल्डिग टैक्स का भुगतान करने पर महज पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। ऑनलाइन होल्डिग टैक्स जमा करने के लिए सूडा के पोर्टल https://suda.jharkhand.gov.in/ पर जाकर भुगतान किया जा सकता है। इस पर भुगतान के साथ ही ऑनलाइन रसीद ही मिल जाएगी।
कोरोना संक्रमण के कारण निगम की तरफ से इस बार ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए जोर शोर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बीते वर्ष 2020-21 के होल्डिग टैक्स भुगतान पर पूर्व निर्धारित जुर्माना की राशि देनी होगी। 30 जून के बाद से मौजूदा वित्तीय वर्ष 21-22 के भुगतान के लिए एक प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब क्षेत्र की खाली जमीन का भी वर्ष 2016 से होल्डिग टैक्स देना अनिवार्य हो गया है।
बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि जून में हर दिन कम से कम आठ लाख का संग्रह करना होगा। पिछले सप्ताह पांच लाख का लक्ष्य दिया गया था जिसमें एसपीएस की टीम ने लक्ष्य पूरा किया था।