देवघर।

देवघर DC सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि रविवार को बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान आदि बंद रखने का आदेश या दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के आदेशानुसार 8 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक जिले की सभी दुकान/व्यवसायिक संस्थान/रेस्तरां/क्लब रात 08 बजे के बाद खुली नहीं रहेंगी, लेकिन रेस्तरा होम डिलेवरी और टेक होम सेवा दे सकेगें।

ऐसे में जारी आदेशानुसार अन्य दिनों की तरह रविवार के दिन भी बाजार ऐसे ही 8 बजे रात तक खुले रहेंगे। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपने साथ साथ दूसरों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए सभी को सतर्क, सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि घर से बाहर निकलते समय चेहरे और नाक को अच्छे से मास्क से ढंक कर रखें और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच दो से चार मीटर तक की दूरी बना कर रहें। इसके अलावे स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते हुए अपने हाथो को थोड़े समय के अंतराल पर साबुन या हैंडवॉश से अवश्य धोएं। कोरोना को लेकर साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए बेवजह अपनी आंख, नाक या मुंह को हाथों से न छुएं।
इसके अलावे उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से सावधान व सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। कोविड प्रोटोकॉल का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए एहतियात बरतते हुए स्वयं को एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सभी लोग अपने स्तर से हरसंभव एहतियात बरतें, ताकि कोरोना के बढ़ते प्रसार पर रोक लगाया जा सके।



