देवघर।

देवघर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों के साथ-साथ झारखण्ड राज्य में भी Covid -19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से देवघर सदर अनुमंडल में भी लगातार कोविड -19 के संक्रमित मरीज पाये जा रहे है।

वर्तमान में होली पर्व -2021 है। ऐसे में होली पर्व में आमजन एक दुसरे को अबीर, रंग, पानी फेंक कर एवं गले मिलकर होली की बधाई देते है, जिससे covid -19 के संक्रमण फैलने की अधिक संभावना है।

इसके अलावे होली पर्व -2021 और शब – ए – बारात के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह एवं भीड़ – भाड़ को देखते हुए Epidemic Disease ACT , 1897 के आलोक में The Jharkhand State Epidemic Disease ( COVID – 19 ) Regulation जारी कर दिया गया है।
आशंकित खतरे को तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। ऐसे में उक्त गंभीर समस्या के संबंध में सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी , देवघर के निदेशानुसार सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धारा -144 लागू किया जाता है। साथ ही निम्नांकित शर्तो के अनुसार आदेश निर्गत की तिथि से 29 मार्च 2021 तक सशर्त निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और न ही नाजायज मजमा लगायेगें ।
2. देवघर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह से संबंधित आयोजन को रद्द किया जाता है ।
3. देवघर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार के जुलूस , रैली एवं सभा करने की अनुमति रद्द की जाती है।
4. देवघर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यक्रम जहाँ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति ( समावेश ) होने की संभावना हो तो उक्त कार्यक्रम / आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
5. किसी भी व्यक्ति के मर्जी के बिना रंग , अबीर , गुलाल , किचड़ एवं पानी नहीं डालेगें ।
6. होली के अवसर पर डीजे का उपयोग नहीं करेगें, साथ ही डी.जे मालिकों को निदेश दिया जाता है कि वे होली के अवसर पर डी 0 जे 0 की बुकिंग नहीं करेगें ।
7. कब्रिस्तान / इमामबाड़ा / मस्जिद के चहारदीवारी पर किसी प्रकार का रंग , अबीर , गुलाल , कीचड़ इत्यादि नहीं डालेगें ।
8. किसी भी तरह की अफवाह फैलने पर समुदाय के लोग झुंड बनाकर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करेगें ।



