

देवघर।

देवघर SDM दिनेश कुमार यादव द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गयी है। 52 दुकानदारों का लाइसेंस SDM ने रद्द कर दिया है।

दरअसल, देवघर SDM ने बाजार समिति में दुकानो का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दुकानों में झारखंड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 एवं झारखंड कृषि उपज बाजार नियमावली 1975 की धारा 98 की उपधारा (I) का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी है।निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि बाजार समिति के नियमों के विरुद्ध उक्त दुकानों में कृषि उपज से संबंधित दुकान के जगह अन्य दुकान लगाकर क्रय-विक्रय किया जा रहा है। ऐसे में जांच के क्रम में अवमानना का दोषी पाए गए दुकानदारों पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए 52 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

दुकान खाली करने का निर्देश
साथ ही संबंधित दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। तय तिथि पर दुकानों को खाली नहीं करने की स्थिति में संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के साथ सख्त कानूनी कारवाई की जाएगी।



