New Delhi: मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने शनिवार को निजी मेडिकल कॉलेजों (Private Medical College) और डीम्ड यूनिवर्सिटी (deemed university) में 50 फीसदी सीटों की फीस और दूसरे शुल्क को तय करने के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की। नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के 50 फीसदी सीटों की फीस उस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होगी।
आयोग ने आदेश में आगे कहा है कि इस फीस स्ट्रक्चर का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगी, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों के तहत दाखिला लिया है। हालांकि उनकी संख्या संबंधित मेडिकल कॉलेज या डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि यदि सरकारी कोटे की सीटों की संख्या, उस कॉलेज की कुल सीटों के 50 फीसदी से कम हैं, तो बाकी उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर फीस का लाभ मिलेगा।