रांची: झारखंड में लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब झारखंड में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंशिक लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को एक सप्ताह के लिए सख्ती के साथ बढ़ाया जा रहा है। अब जहां रात के आठ बजे तक राज्य में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। दवा दुकानों के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। आगामी छह मई की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बार सख्ती बढ़ाते हुए बाजार में मूवमेंट की अवधि को रात 8 बजे से घटाकर दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान छूट दी गई दुकानों को दोपहर 2 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है।
अगली समीक्षा 5 मई को होगी
अगली समीक्षा बैठक 5 मई को होगी इसके बाद आगे क निर्णय लिया जाएगा। राज्य में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इन 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। झारखंड में हर घंटे औसतन 4 से ज्यादा कोरोना संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। पिछल छह दिनों में 637 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50 हजार के पार पहुंच गया है। इनमें 15, 446 मरीज केवल 6 दिनों में मिले हैं। फिलहाल राज्य में हर रोज औसतन 2500 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बढ़ा lockdown
गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लागू किया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसमें और सख्ती बरतने के आदेश के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह व नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
29 अप्रैल तक प्रभावी था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि कल यानि गुरूवार को सुबह छह बजे खत्म होने वाली थी। बता दें कि राज्य में 22 अप्रैल से आंशिक लॉकडाउन प्रभावी किया गया था। जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया गया है।
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी पूर्व के आदेश में स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, स्वीमिंग पुल, जिम, पार्क, होटल-रेस्टोरेंट (बैठकर खाने पर प्रतिबंध), सिनेमा हॉल, मॉल, शराब की दुकानें लॉकडाउन अवधि में बंद रखने का आदेश है। इसके अलावा लोगों को बेवजह सड़कों पर निकलने की मनाही है। पूरे राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।