Ranchi: झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022 (Jharkhand Chief Minister Village Vehicle Scheme-2022) के तहत अब देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों के छोटे-छोटे गांवों में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, किसानों एवं बीमार लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। इस योजना से ऐसे लोग अब सस्ते दर पर यात्रा कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने इस संबंध में संकल्प भी जारी किया है।
विभिन्न गांव में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। सुगम परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए बाहर जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को भी उपज की बिक्री के लिए प्रखंड, अनुमंडल, जिला मुख्यालय स्थित बाजारों में जाना होता है।
लाभुकों को 100 प्रतिशत तक छूट
इस योजना के तहत आम नागरिकों को बस भाड़ा में रियायत का प्रावधान भी है। आम नागरिक में वैसे वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं, उन्हें किराया में शत-प्रतिशत का लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा लाभ छात्र-छात्राओं, ब्लाइंड पर्सन, मानसिक रूप से बीमार, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, दिव्यांगजन, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा पेंशन धारी, मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी को इसका लाभ दिया जायेगा। बस किराया में रियायत तालिका के अनुसार सक्षम पदाधिकारी मसलन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, नगर निगम तथा नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर ही दिया जायेगा।
परिवहन विभाग झारखंड नोडल एजेंसी होगा
झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए नोडल एजेंसी परिवहन विभाग होगा। प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित मार्गों को ही परिवहन विभाग नये ग्रामीण मार्ग के रूप में अधिसूचित करेगा। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति एवं प्रखंड स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष विभागीय मंत्री के अलावा सदस्य के रूप में सचिव, परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, विभागीय संयुक्त सचिव व विभागीय उप सचिव समिति में होंगे।
जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष के रूप में डीसी, सदस्य के रूप में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्तरीय बस परिवहन एसोसिएशन के प्रतिनिधि, बैंक वित्तीय संस्थान के एलडीएम, जिला परिवहन पदाधिकारी सह सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति होंगे। प्रखंड स्तरीय समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदस्य के रूप में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत समिति के सदस्य, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे।