Deoghar/New Delhi: लोकपाल मामले को लेकर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन (JMM supremo Shibu Soren) क़ी मुश्किलें बढ़ सकती है. दिल्ली उच्च न्यायलय (Delhi High Court) क़ी तरफ से मामले में जारी स्थगन आदेश के विरुद्ध गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Godda MP Nishikant Dubey) क़ी तरफ से दायर हस्ताक्षेप याचिका (intervention petition) पर अब कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा.
सांसद नें शिबू सोरेन के वकील क़ी बातों को बताया झूठ
इस मामले को लेकर जारी सुनवाई के दौरान झामुमो चीफ क़ी तरफ उनके वकील नें पूर्व में जो दलील कोर्ट में पेश क़ी है उसे, गोड्डा सांसद पहले ही झूठ का पुलिंदा बता चुके हैँ. जिसके बाद उन्होंने हस्ताक्षेप याचिका दायर क़ी थी. जिसपर दिल्ली हाइकोर्ट नें शुक्रवार को सुनवाई के बाद 10 नवंबर को अगली तारीख तय क़ी.
पहले 14 दिसंबर क़ी तय क़ी गई थी तारीख
आपको बता दें क़ी, झामुमो चीफ के खिलाफ लोकपाल में चल रहे केस संख्या 38/2020 में शिबू सोरेन के वकील क़ी तरफ से यह जानकारी दी गई थी क़ी, मामले में लोकपाल और निशिकांत दुबे को अग्रिम सुचना दी गई थी लेकिन, दोनों क़ी तरफ से कोर्ट में कोई पेश नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट नें स्थगन आदेश जारी कर दिया. और 14 दिसंबर को अगली सुनवाई क़ी तारीख तय कर दी थी
सांसद नें कहा-अदालत को गुमराह करने क़ी हुई कोशिश
भाजपा सांसद निशिकांत नें इस मामले क़ी जानकारी मिलने के बाद कहा था क़ी, झामुमो चीफ के वकील नें तथ्य को छिपाकर और सूचना दिये जाने की झूठी जानकारी अदालत को देकर, अदालत को गुमराह करने क़ी कोशिश क़ी गई है. इसीलिये उनकी तरफ से आदेश को निरस्त कराने को लेकर हस्तक्षेप याचिका दायर किया गया है. जिसपर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट नें मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 नवम्बर क़ी तारीख मुकरर्र क़ी है.