
Ara/Bihar: एक मां ने अपने बेटे को शराब पीकर परेशान किए जाने पर 5 साल की सजा दिलाई है। कहा जा रहा है कि एक मां ने अपने बेटे को सही दिशा दिखाने के लिए ना सिर्फ अदालत की शरण ली, बल्कि उसे सजा दिलाकर समाज के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

मामला आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के शीतल टोला मोहल्ले का है। 10 जून 2021 को रामावती देवी ने शराबी बेटे से तंग आकर नगर थाना को फोन कर सूचना दी थी। रामावती का बेटा आदित्य राज उर्फ बिट्टू शराब के नशे में मां और बाप के साथ मारपीट कर रहा था। नगर थाना पुलिस ने शराबी बेटे को नशे की हालत में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पीड़ित मां ने पुलिस से शिकायत की थी कि बेटा शराब के नशे में हमेशा घर पर आकर पैसे छीन लेता है और मारपीट करता रहता है। मां ने ये भी आरोप लगाया था कि बेटा उन्हें जबरन कमरे में बंद कर देता है।
मामले में आरा सिविल कोर्ट (Arrah Civil Court) के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सोमवार को शराबी बेटा को दोषी पाया और पांच साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बिहार में शराबबंदी के बाद इस तरह की सजा का ये पहला मामला है।
लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि ट्रायल में अभियोजन की तरफ से तीन गवाह पेश किए गए। इस केस में अभियुक्त की मां रामावती देवी ने गवाही दी। साथ ही पुलिस की तरफ से मजहर हुसैन और अनुसंधानकर्ता नीता कुमारी ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए।



