
Deoghar: देवघर नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर यूपी के आजमगढ़ के एक 50 हजार के इनामी गैंगस्टर को स्थानीय एक होटल से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। जेल गए अपराधी के नाम अभिषेक सिंह उर्फ राहुल सिंह उर्फ रवि पिता सत्यप्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह है। वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के थाना वरदाह का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने 7.65 एमएम का चार जिंदा कारतूस बरामद किया है।

इसे लेकर नगर थाना में प्रेसवार्ता कर सदर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी का एक इनामी अपराधी देवघर शहर के शोभा काम्प्लेक्स में ठहरा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम में एसडीपीओ के अलावे नगर थाना प्रभारी पुनि राजीव कुमार, एसआई ओमप्रकाश सिंह, एसआई संदीप कृष्णा, एसआई प्रशांत कुमार एवं सश्स्त्र बल नगर थाना शामिल थे। टीम द्वारा उक्त होटल के रूम नंबर 112 में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया कि गिरफ्तार इनामी अपराधी पर यूपी के आजमगढ़, वाराणसी, तथा जैनपुर जिला में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उसपर यूपी पुलिस ने 50 हजार रूपये इनाम रखा था। एसडीपीओ ने कहा कि यह देवघर भोलेनाथ के शरण में अपने पाप को धोने के लिये पहुंचा था लेकिन इसका पाप धूलने के बजाय हमारे हाथों चढ़ गया। इसे लेकर नगर थाना के एसआई ओमप्रकाश सिंह के बयान पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।
अभिषेक सिंह का रहा है अपराधिक इतिहास

जेल गया गैंगस्टर अभिषेक सिंह के उपर यूपी के कई जिला के थानोंे में रंगदारी आर्म्स एक्ट और सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज। उस पर वाराणसी कैंट थाना कांड संख्या 906/18 में आर्म्स एक्ट, कांड संख्या 1416/19 में ध्धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एंड ऐंटी सोशल एक्टीविटी पे्रवेंशन एक्ट, कांड संख्या 904/18 में धारा 307, 34, 411, 419, 420, जैनपुर लाइन बाजार थाना कांड संख्या 570/19 में धारा 307, कांड संख्या 106/20 में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एंड ऐंटी सोशल एक्टीविटी पे्रवेंशन एक्ट, कांड संख्या 572/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट, कांड संख्या 548/19 धारा 395, 397, 412, 120बी, आजमगढ़ बरदह थाना कांड संख्या 138/18 धारा 25 अर्म्स एक्ट, 147,148,307,332,504, 3(1)एससीएसटी एक्ट, कांड संख्या 01/24 में धारा 25 अर्म्स एक्ट, आजमगढ़ मेहनाजपुर थाना कांड संख्या 61/24 में धरा 25 अर्म्स एक्ट तथा देवघर नगर थाना कांड संख्या 287/24 में धारा 25 (1-बी)ए, 25,26 (6) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।


