
Lakhimpur: लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Khiri Violance) के मुख्य आरोपित और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को करीब चार महीने बाद मंगलवार को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिली है।

हाईकोर्ट से जमानत के बाद जनपद न्यायाधीश की अदालत से आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश मंगलवार सुबह जेल पहुंचा। इसके बाद कागजी कार्यवाही पूरी कर शाम को जेल प्रशासन ने आशीष को रिहा कर दिया। वह 128 दिन बाद जेल से बाहर आया है।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में तीन अक्टूबर को हुए हिंसा में चार किसान एवं एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाया गया था। वह करीब चार महीने से इस मामले में लखीमपुर खीरी की जेल में बंद था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दस फरवरी को ही आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया था, लेकिन जमानत आदेश में कुछ लिपकीय त्रुटि रह गई थी और उसमें हत्या तथा साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया गया था, जिसके चलते आशीष की जेल से रिहाई नहीं हो सकी थी।
इसके बाद शुक्रवार को आशीष मिश्रा के अधिवक्ताओं ने अदालत में जमानत आदेश में संशोधन की अर्जी दी, फिर हाई कोर्ट ने सोमवार को संशोधित जमानत आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद कल ही जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में जमानतनामे दाखिल किए गए थे और जनपद न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दो जमानतदारों और उनके द्वारा जमानत में लगाई गई सम्पत्ति का सत्यापन कराने के लिये सम्बंधित थानाध्यक्ष और तहसीलदार को आदेश दिया था।
मंगलवार को सत्यापन रिपोर्ट मिलने पर जनपद न्यायाधीश ने जमानत प्राप्त आशीष मिश्र की रिहाई का आदेश जिला कारागार खीरी को भेज दिया, जिसके आधार पर आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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