Ranchi: झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र (Winter Session of Jharkhand Assembly) के पांचवें दिन सदन में सरकार ने माना कि राज्य में अब तक पेसा (PESA) कानून का नियमावली नहीं बनाया गया है. जबकि केंद्र सरकार ने इसे लेकर दो बार राज्य सरकार को पत्र भी भेजा है।
सदन में विधायक दीपक विरुआ ने अल्प सूचित प्रश्न के दौरान यह सवाल उठाया था। जिसपर सरकार की ओर से कहा गया कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय पत्र 16086/25/ 2015 पेसा तथा 16016/25 पेसा/2015 दिनांक 01 सितंबर, 2020 को पेसा नियमावली बनाने के लिए पत्र लिखा था।
दीपक बिरुआ के सवाल किया था कि क्या सरकार संविधान के पांचवीं अनुसूची की मूल भावना के अनुरूप राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के लिए ऐसे अपवादों एवं उपांतरणों के अधीन रहते हुए पेसा नियमावली नहीं बनता, तब तक राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव पर रोक लगायेगी।
इसके जवाब में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि न्यायादेश के आलोक में समस्त राज्य में वर्ष 2010 और 2015 में पंचायत चुनाव संपन्न कराया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव स्थगित रखने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।