लंदन।
सरकारी बैंकों के हजारों करोड़ लेकर फरार हुए भगोड़े नीरव मोदी को भारत वापस लाया जा सकेगा। ब्रिटेन की अदालत ने गुरुवार को नीरव मोदी (Nirav Modi) के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद भगोड़े नीरव मोदी को भारत वापस लाया जा सकेगा।
यूके के प्रत्यर्पण जज ने फैसला दिया कि भगोड़े डायमंड कारोबारी को भारत में एक केस का जवाब देना है। जज ने ये भी कहा है कि नीरव मोदी के लिए आर्थर रोड जेल सही है। कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में नीरव मोदी को पर्याप्त मेडिकल इलाज और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल मिलेगी। जज ने फैसले में कहा कि नीरव मोदी की आत्महत्या का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि आर्थर रोड जेल में उन्हें पर्याप्त मेडिकल देखभाल की पहुंच होगी।
अदालत की कड़ी टिप्पणी
ब्रिटेन के जज ने फैसले में कहा है कि नीरव मोदी ने सबूत को बर्बाद करने और गवाहों को डराने की साजिश की है। जज ने नीरव मोदी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं को नकार दिया और कहा कि वह उनके हालातों के किसी व्यक्ति के लिए असामान्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आर्थर रोक की बैरक नंबर 12 ही नीरव मोदी के लिए सही जगह है।
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि नीरव मोदी ने पीएनबी की मुंबई ब्रांच में 2 अरब डॉलर यानी करीब 12 हज़ार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी की थी, जो 2018 की शुरुआत में सामने आई। नीरव मोदी जनवरी 2018 से भारत से फरार है और इस वक्त यूके की जेल में है। भारत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ जांच कर रहे हैं और उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटे हैं। यूके की एक अदालत में नीरव मोदी को भारत को सौंपे जाने को लेकर सुनवाई चल रही थी।
बैंक ने 2018 में मंत्रालय को सूचना दी थी कि नीरव मोदी समर्थित तीन कंपनियों Firestar Diamond Inc, A Jaffee Inc और Fantasy Inc को न्यूयॉर्क, अमेरिका के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में चैप्टर 11 बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया गया है। पीएनबी ने मंत्रालय से न्यूयॉर्क में बैंकरप्सी प्रोसिडिंग्स में सहयोग करने और शामिल होने का भी आग्रह किया था।
नीरव मोदी ने लगाया था सरकार पर आरोप
नीरव मोदी (Nirav Modi) ने कोर्ट में कहा था कि भारत सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मेरे केस को प्रभावित करने की कोशिश की। यही नहीं, उसने वकील के माध्यम से कहा कि उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियां हैं। लेकिन कोर्ट ने उसकी अपीलों और दलीलों को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाए।