Ranchi: रिसोर्स शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) और कंपनी जेएमडीसी (JMDC) को फटकार लगाई है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जेएमडीसी टेलीकॉम कंपनी है। इसके बाद शिक्षा परियोजना ने रिसोर्स शिक्षक नियुक्ति का काम उक्त कंपनी को कैसे दिया गया।
मामले में जेएमडीसी को नोटिस जारी किया गया है। वहीं, शिक्षा परियोजना से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
प्रार्थी गोवर्धन मिंज समेत अन्य की ओर से मामले में याचिका दायर की गयी है। जिसके अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन है। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी। इस नियुक्ति मे अनियमितताएं बरती गयी है। जिसका याचिका में जिक्र है।