रांची।
झारखण्ड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पटाखे की बिक्री करने वाले अस्थाई लाइसेंसधारी दुकानदारों को गाइडलाइन और नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए।
खंडपीठ ने यह भी कहा है कि दीपावली में कम प्रदूषण वाले पटाखे को समयावधि में ही फोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि इसे सख्ती से पालन कराए। जमशेदपुर के जुगसलाई के रिहायशी इलाका में पटाखों की बिक्री के मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश अदालत ने सरकार को दिया गया है।