रांची।
झारखंड से पहले गैर-भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान,केरल और महाराष्ट्र अपने यहां सीबीआई की बिना इजाजत एंट्री पर बैन लगा दिया है।
झारखंड सरकार ने राज्य की सीमा के भीतर काम करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई आम सहमति को वापस लेने का फैसला किया है। जांच एजेंसी को अब वहां मामले दर्ज करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
गैर-भाजपा शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र के बाद झारखंड भी इस सूची में शामिल हो गया।
झारखंड सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) को राज्य में जांच की दी गई अनुमति यानी जनरल कन्सेंट वापस ले लिया है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी जांच से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी।
गौरतलब है कि गुरुवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 ( 25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद सीबीआई को अब झारखंड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।