देवघर:
स्वच्छ देवघर, स्वस्थ देवघर बनाने के उद्देश्य से निगम प्रशासन लगातार प्रयासरत है।
इसी कड़ी में निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत् झारखण्ड नगर अधिनियम 2011 के नियम 155 (2) के तहत् देवघर नगर निगम, देवघर क्षेत्रान्तर्गत खुले मे पेशाब एवं मल त्याग करने एवं कचड़ा निर्धारित स्थल से अतिरिक्त अन्य स्थल पर फेकने पर जुर्माना राशि का निर्धारण किया गया है।
उपरोक्त गतिविधियों में पाए जाने पर उनके विरूद्ध दंड के रुप में जुर्माना राशि की जाएगी….
1.खुले में पेशाब एवं मल त्याग करने पर जुर्माना राशि- 50 रु0 से 500 रु0 तक।
2.कचड़ा निर्धारित स्थल से अतिरिक्त अन्य स्थल पर फेकने पर जुर्माना राशि-500 रु0 या उससे अधिक।