►देवघर जिले में झारखण्ड राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कोरोना जाँच व जांच रिपोर्ट आने तक अनिवार्य रूप से सरकारी क्वारंटीन में रखा जाएगा:उपायुक्त
देवघर।
कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि झारखण्ड राज्य के बाहर कहीं से भी देवघर जिला में आने वाले लोगों की कोविड- 19 संक्रमण की विधिवत जाँच की जाय। इसके लिए महामारी रोग अधिनियम – 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उपायुक्त नैन्सी सहाय ने निम्न आदेश जारी किए है।
झारखण्ड राज्य के बाहर से देवघर आने वाले सभी लोगों को देवघर जिला की सीमा में प्रवेश करने के बाद अपने गंतव्य स्थान जाने के पहले अनिवार्य रूप से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जाकर कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैम्पल देना होगा व स्वास्थ्य केन्द्र के निर्देशानुसार सरकारी जाँच रिपोर्ट आने तक उन्हें सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा।
जांच केंद्र यहां-यहां है:-
►देवघर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए कोरोना जांच के लिए देवघर सदर अस्पताल
►जसीडीह निवासियों के लिए कोरोना जांच केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जसीडीह
►देवीपुर प्रखंड निवासियों के लिए कोरोना जांच केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देवीपुर
►मधुपुर नगर परिषद मधुपुर प्रखंड निवासियों के लिए कोरोना जांच केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मधुपुर
►करौं / मार्गोमुंडा प्रखंड निवासियों के लिए करोना जांच केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, करौं
►पालोजोरी निवासियों के लिए कोरोना जांच केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पालोजोरी
►सारठ प्रखंड निवासियों के लिए कोरोना जांच केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सारठ
►सारवां / सोनारायठारी प्रखंड निवासियों के लिए कोरोना जांच केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सारवां
►मोहनपुर निवासियों के लिए कोरोना जांच केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोहनपुर
इन्हे भी कराना होगा जांच
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि झारखण्ड राज्य के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है । कोई व्यक्ति बाहर के राज्य से झारखण्ड में किसी भी दूसरे जिले में आयें हैं और झारखण्ड राज्य के अन्दर अन्य जिले से बाहर से आने के 14 दिनों के अन्दर देवघर जिला में आ रहे हैं और उनका पूर्व में झारखण्ड राज्य में आने के बाद कोरोना जाँच , यदि नहीं की गयी है , तो उनको भी अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच कराना होगा।
सरकार के निदेशानुसार राज्य के बाहर से आये किसी भी व्यक्ति को झारखण्ड राज्य में आने के बाद अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा इसके अलावे देश के 24 चिन्हित रेड जोन जिले से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक सरकारी क्वारंटीन में रहना है। ऐसे कई मामले आ रहे हैं कि राज्य के बाहर से झारखण्ड राज्य के किसी दूसरे जिले में आयें है और अनिवार्य रूप से 14 दिनों के क्वारंटीन किए बिना देवघर जिला में प्रवेश कर रहे हैं । यह सरकारी आदेश का उल्लंघन है । किसी अन्य जिले से आये लोगों के संबंध में क्वारंटाइन पूरा किये बिना देवघर जिला में प्रवेश की सूचना प्राप्त होती है , तो आपदा प्रबंधन अधिनियम – 2005 के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी।
उपायुक्त के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर पर सर्विलांस टीम व इन्सीडेण्ट कमाण्डर की जिम्मेवारी होगी कि ऐसे मामले की सूचना प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज करें । साथ ही उनका आवश्यक कोरोना जॉच व जाँच के प्रमाण आने तक सरकारी क्वारंटीन में रखना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के आलोक में पुनः स्पष्ट किया गया है कि झारखण्ड राज्य के बाहर कहीं से भी देवघर जिला में आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना जॉच के लिए सैम्पल लिया जाय और जाँच रिपोर्ट आने तक उन्हें सरकारी क्वारंटीन में रखा जाय। देवघर जिला के सीमा में प्रवेश करने पर कोरोना जॉच हेतु सूचना देने के लिए ऐसे लोग सीधे तौर पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
आदेश के उलंघन करने वालो के विरुद्ध झारखंड राज्य माहमारी रोग (कोविड- 19) नियमावली , 2020 व महामारी रोग, 1897 के प्रावधानों के तहत कड़ी कारवाई की जाएगी।। साथ ही आईपीसी व एक्ट की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायगी।