
Deoghar News : देवघर शहर के क्लब ग्राउंड स्थित अस्थायी बस स्टैंड में यात्रियों को बस में बैठाने को लेकर 14 अगस्त की रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।

घटना में एक बस मालिक के बेटे का सिर फट गया। मामले को लेकर नगर थाना में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कराया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।
पहले पक्ष ने रंगदारी मांगने और मारपीट का लगाया आरोप

पहले मामले में बिलासी टाउन निवासी कौशिक भारद्वाज ने नगर थाना में शिकायत दर्ज करायी है। शिकायत में उन्होंने बताया है कि 14 अगस्त की रात करीब नौ बजे रामानन्द झा उर्फ राजू झा और बालानन्द झा उर्फ बबलू झा अन्य लोगों के साथ अस्थायी बस स्टैंड पहुंचे और उनसे रंगदारी की मांग की।
आरोप है कि रंगदारी देने से इनकार करने पर दोनों ने बसों का परिचालन रोक दिया और मारपीट शुरू कर दी। शिकायत के अनुसार, विवाद के दौरान रामानन्द झा ने हाथ में पहने लोहे के पंच से कौशिक भारद्वाज के सिर पर प्रहार कर दिया। इससे उनका सिर फट गया और अधिक खून बहने के कारण वह बेहोश होकर गिर गये।
आरोप है कि इसके बाद बालानन्द झा ने लोहे की रॉड से उनके शरीर पर प्रहार किया, जिससे बायें कंधे में चोट लगी। शिकायत में गले से सोने की चेन खींचने का भी आरोप लगाया गया है। मामले में दो नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है।
दूसरे पक्ष ने प्रति बस 600 रुपये रंगदारी मांगने का लगाया आरोप
वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से जरमुंडी निवासी रामानन्द झा ने भी नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई दिनों से उनकी बस को देवघर-दुमका मार्ग पर यात्रियों को बैठाने नहीं दिया जा रहा था। शिकायत के अनुसार, बस चलाने के लिए प्रति गाड़ी 600 रुपये रंगदारी मांगी जा रही थी और रकम नहीं देने पर बस नहीं चलने देने की धमकी दी जा रही थी।
रामानन्द झा ने बताया कि 14 अगस्त की शाम करीब आठ बजे वह अपने लोगों के साथ बस स्टैंड पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज की और हथियार से लैस होकर जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में छह लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है। आरोपितों में बिलासी निवासी दिनेशानंद झा, गणेशानंद झा, राजेशानंद झा, कौशल भारद्वाज, कौशिकनंद झा व सपन भारद्वाज शामिल हैं।
दोनों पक्षों ने लगाए अलग-अलग आरोप
दोनों पक्षों ने अपने-अपने आवेदन में बस परिचालन में बाधा डालने, मारपीट और धमकी देने समेत कई आरोप लगाये हैं। नगर थाना में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।
पुलिस दोनों मामलों में लगाए गये आरोपों की जांच कर रही है। कांड संख्या 311 अप्राथमिक आरोपी थाना इलाके के कालीरखा राम मंदिर रोड निवासी अरुण कुमार दास को गिरफ्तार कर नगर थाना पुलिस ने जेल भेज दिया।



