
Deoghar: देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया द्वारा जानकारी दी गई कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में देश-विदेश से लाखों कॉवरियाँ बड़ी श्रद्धा एवं पवित्रता से सात्विक भोजन को शुभ मानते हुए सेवन कर बाबा बैद्यनाथधाम पूजा अर्चना करने आते हैं।

श्रवणी मेला की संस्कृति एवं परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए श्रावण माह में देवघर शहर में मांस/ मछली/मुर्गा /अंडा आदि के बिक्री से काँवरियों एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना ठेस पहुँचने से इनकार नहीं किया जा सकता हैं, जिससे विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है।

इस आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, देवघर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवघर शहरी क्षेत्रान्तर्गत सहित कांवरियाँ मार्ग में मांस/ मछली/मुर्गा/अंडा आदि के बिक्री करने पर दिनांक 30.07.2026 से 28.08.2026 तक पूर्णतः रोक लगाया जाता है। साथ ही यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।


