
Ranchi: गोड्डा के भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सांसद निशिकांत दुबे की क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर जिले के मोहनपुर थाना में कांड संख्या 281/23 दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी होने के बाद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने बहस की।
हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद डॉ दुबे ने लिखा “52 झूठे केस झारखंड सरकार ने मेरे या मेरे परिवार पर किया,आज 48 वें केस का फ़ैसला मेरे पक्ष में आया आज आख़िर झारखंड हाईकोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि मोहनपुर देवघर में मेरे उपर गौ तस्करों को पकड़वाने का कार्य क़ानून सम्मत था। गौ तस्कर और मेरे खिलाफ केस करने वाले लोगों पर केस पुलिस को चलाना चाहिये था।सत्यमेव जयते”
बता दें कि निशिकांत दुबे को गौ तस्कर के साथ मारपीट करने के केस में अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है।



