
Deoghar: देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगामी त्यौहारों के लिए आतिशबाजी पर कड़े नियम लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाना है।

दीवाली, छठ पर्व, गुरु पर्व के दौरान अब केवल दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए समय सीमा और भी कम कर दी गई है, जिसमें केवल 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी।

इसके अलावा दीवाली पर आतिशबाजी रात 08 बजे से रात 10 बजे तक की जा सकेगी , जबकि छठ पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक की अनुमति है। गुरु पर्व के लिए आतिशबाजी रात 08 बजे से रात 10 बजे तक लिया जा सकता है , और नए साल की पूर्व संध्या पर, उन्हें रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक की अनुमति है।
इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट ने भी बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि शोर से जुड़ी शिकायतों को गोपनीय रखा जाए। केवल 125 डेसिबल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। इसके अलावा, निर्धारित साइलेंट जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।


