Deoghar: देवघर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने अपने एक फैसले में परिवादियों के पक्ष में आदेश देते हुए एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस को भुगतान का आदेश दिया है। मामला इंश्योरेंस किये हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार पिता बद्री प्रसाद तिवारी ने 11 लाख रुपए का बीमा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कराया हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद प्रमोद टिवड़ेवाल एवं विजय प्रसाद टिवड़ेवाल द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल कराया गया था। इन्होंने अपने पिता बद्री प्रसाद टिवडेवाल की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम के रिफंड का दावा किया था।
ममले पर फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 99,939 रुपए का भुगतान साधारण ब्याज की दर से बैंकिंग नियमानुसार करने का आदेश दिया है। मामले के दोनों परिवादियों को 50-50% राशि का भुगतान किया जाएगा। फोरम ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी यह भुगतान 2 माह के अंदर करे, नहीं तो 9% सूद की दर से राशि देय होगी, साथ ही कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में ₹20,000 भी कंपनी दावाकर्त्ता को अदा करेगी। इस प्रकार 1,19,939 रुपये का भुगतान बीमा कंपनी को करने का आदेश दिया गया है।
यह मामला तीन मई 2018 को प्रमोद टिवड़ेवाल एवं विजय टिवड़ेवाल द्वारा शाखा प्रबंधक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देवघर, सुनील कुमार सिंह सलाहकार एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देवघर एवं एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुंबई के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। जिसकी सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष राजेश कुमार, सदस्या सुचित्रा झा एवं मुरारी प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से उपरोक्त आदेश सुनाया।