Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए चौथा समन भेजा है। उन्हें 23 सितंबर को रांची के हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने को कहा गया है।
इसी बीच ईडी की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी है। इसी दिन ईडी को पत्र लिखकर उन्होंने कोर्ट का फैसला आने तक कार्रवाई स्थगित रखने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने याचिका में ईडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।
जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को पहली बार आठ अगस्त को नोटिस भेजा था। उन्हें 14 अगस्त को दिन के 11:00 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। इसके बदले उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेज कर बताया कि वह इससे कानूनी तरीके से निपटेंगे। इसके बाद 19 अगस्त को दूसरा समन जारी किया गया। इसमें हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को दिन के 11:00 बजे बुलाया गया। मुख्यमंत्री 24 अगस्त को भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। फिर ईडी ने तीसरा समन एक सितंबर को भेजकर उन्हें नौ सितंबर को सुबह 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया।
जमीन की खरीद-बिक्री में जालसाजी का है मामला
जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई तरह की शिकायतें मिलीं थीं। इसमें मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों के द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की भी शिकायतें थी। इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच के दौरान ईडी को कुछ के सही होने की सबूत मिले। इस तरह जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया। हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए भेजे गए अब तक के जितने भी समन हैं, उसका आधार 13 और 26 अप्रैल को की गई छापेमारी है।
ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में भरकर रख गए जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे। इनमें असली मालिक का नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का मामला सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में छेड़छाड़ सहित अन्य बिंदुओं के सिलसिले में मिली सूचनाओं को पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत सरकार से साझा किया। सरकार के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी (272/23) दर्ज कराई गई। यही वह प्राथमिक है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री को ईडी समन भेज रही है।