Ranchi: झारखंड में जूनियर डिविजन सिविल जज नियुक्ति परीक्षा (Junior Division Civil Judge Appointment Examination in Jharkhand) में 35 साल की अधिकतम उम्र सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है।
कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को आदेश दिया है कि उम्र सीमा एक्सपायर होने की वजह से परीक्षा से वंचित हो रहे अभिषेक कुमार एवं अन्य को ऑफलाइन परीक्षा फार्म भरने की अनुमति दी जाय।
इनकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी और रिजल्ट भी निकलेगा।
अभिषेक कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे झारखंड में सिविल जज जूनियर डिविजन के पद पर नियुक्ति की परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले पांच साल से कोई परीक्षा नहीं ली।
इस वजह से उनकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा 35 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और वे परीक्षा से वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने अदालत से उम्र सीमा में छूट देने की गुहार लगाई थी।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दायर करने वाले छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया कि इनके फॉर्म 21 सितंबर तक ऑफलाइन स्वीकार किए जाएं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ अरुण और अमित कुमार कुमार सिन्हा ने पैरवी की। (IANS)