
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य में सहायक शिक्षकों (आचार्य) के 26 हजार पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को यह आदेश दिया।

बता दें कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले ही महीने जारी किया था। इसमें पूर्व से अनुबंध पर कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पचास फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
झारखंड शिक्षा परियोजना के बीआरपी (Block Resource Person) और सीआरपी (cluster resource person) को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर बहादुर महतो ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
याचिका में कहा गया है कि पिछली नियमावली में बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त था। हाईकोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी ( Jharkhand Staff Selection Commission) को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में पहली बार एक साथ 26,000 सहायक शिक्षकों (आचार्यों) की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद आरक्षित किए गए हैं।


