Dumka: अवैध संबंध का विरोध करने पर 23 जुलाई, 2021 को सरैयाहाट निवासी सोनू पोद्दार की हत्या करने के बाद शव को शौचालय के निर्माणाधीन टैंक में फेंकने वाली पत्नी गौरी देवी व उसके प्रेमी रविकांश शर्मा को प्रधान जिला जज अनिल मिश्रा की अदालत ने दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साक्ष्य छुपाने के लिए सात साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की और सजा काटनी होगी। सारी सजा एक साथ चलेंगी।
केस में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से संजय मंडल व कुमोद नारायण झा ने बहस की। कुल 13 गवाह के बयान हुए।
(Input:HS)