
Deoghar: झारखंड के शहरों में स्थित अपार्टमेंट, होटल एवं अस्पताल में आग लगने की घटना घटने के बाद उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए संबधित विभाग को जांच कर अग्निसुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन कराने का आदेश जारी किया था। इसी के आलोक में देवघर जिला प्रशासन सख्त दिख रहा है।

देवघर नगर निगम और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से शहरी क्षेत्र में जांच कर 09 होटल प्रबंधन, 09 मॉल और 08 प्राईवेट अस्पताल को एनओसी के लिये नॉटिस जारी कर दिया है। इसके तहत एनओसी नहीं लेने वाले मैग्नम होटल पर कार्रवाई करते हुए सील भी कर दिया गया है। बताते चलें कि शहर के हॉटल इम्पेरियल हाईट और हॉटल वैष्णवी र्क्लाक ईन ने ही एनओसी प्राप्त किया बांकी किसी ने नहीं लिया।
क्या है नियम

अग्निशमन कार्य के लिये निर्मित होटल भवन के सामने वाले भाग में अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण, किसी भी आकास्मिक स्थिति में उक्त टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लेने के लिये ड्राउ आउट कनक्शन दिये जाने की व्यवस्था, भवन के दोनो स्टेयरकेश लॉबी में ऑवर टेंक से जुड़ा एक वेट राईजर कम डाउन मर सिस्टम, भवन के बेसमेंट सहित सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौग से सुरक्षित करना, सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वारा के पास फोरवेज फज्ञयर सर्विस इनलेट की व्यवस्था, टेरेस पंप की स्थापना करना सहित कई लौज का पालन किया जाना है।
कौन- कौन से होटल ने नहीं लिया है अग्निशमन एनओसी
शहर के कई होटलों ने अभीतक अग्निसुरक्षा प्रावधान का एनओसी नहीं प्राप्त किया है जिसमें होटल मधुवाला इंटरनेशनल, होटल देवघर पैलेस वीआईपी चौक, होटल रामेश्वरम, आई टाउन होटल स्टेशन रोड, होटल मरीन ब्लू, होटल बैद्यनाथ कास्टर टाउन, होटल मैग्नम, आशियाना रेस्टहाउस रिद्धी-सिद्धी के नाम शामिल हैं
मॉल
वी रॉय, वी रॉय इन नियर एलआईसी बिल्डिंग, वी टू मॉल एंड एपार्टमेंट वीआईपी चौक, लक्ष्मी टावर राय एंड कंपनी, सीटी स्टाईल, फर्नीचर मॉल, शंाति टावर, आरबी इंडस्ट्रीयल बाजला चौक ने भी फायर एनओसी नहीं प्राप्त किया है।
प्राईवेट अस्पताल
फायर एनओसी नही प्राप्त करने वाले प्राईवेट अस्पतालों में केयर डाग्नोसिस्ट सेंटर, बाजला चौक, अरकेड बाजला चौक, वैद्यनाथ शंकर नेत्रालय, हरी उमेश मेटरनीटी एंड न्यू बॉर्न सेंटर, ऐपेक्स डायग्नोसिस सेंटर, आस्ता विनायक अस्पताल, तथा डॉ पल्वी सुभाष चौक, त्रिदेव के नाम शामिल हैं।


