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Deoghar: सात साइबर अपराधियों को जुर्माना के साथ आजीवन सश्रम कारावास की सजा

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Deoghar: देवघर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने साइबर थाना कांड संख्या 26/20 के 07 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए जुर्माना सहित आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के न्यायालय में मजबूती से रखने में अपर लोक अभियोजक शिवकांत मंडल की अहम भूमिका रही।

उक्त कांड में देवघर पुलिस के पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के स्वलिखित टंकित आवेदन पर आठ साइबर अभियुक्तोंं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एक अभियुक्त को किशोर पाया गया था। जिसके विरूद्ध उक्त मामला किशोर न्यायालय न्यायालय में लंबित है।

किसको क्या सुनाई गयी सजा

दुमका जिला के सरैया थाना क्षेत्र के चोरजोर निवासी साइबर अपराधी कृष्णा कुमार यादव को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20 लाख रूपये जुर्माना, देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा निवासी विराट कुमार उर्फ लालू मंडल को सश्रम आजीवन कारावास के साथ- साथ 20 लाख रूपये जुर्माना, करौं थाना क्षेत्र के करौं निवासी राजू मंडल को दस वर्ष का सश्रम कारावास के साथ पांच लाख रूपये जुर्माना, करौं थाना क्षेत्र के जगाडीह निवासी मुकेश मंडल को दस वर्ष का सश्रम कारावास के साथ-साथ पांच लाख जुर्माना, करौं थाना के जगाडीह निवासी अजीत मंडल को सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना, जामताड़ा जिला के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के देवालबाड़ी निवासी चेतलाल मंडल को सात वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक लाख रूपये जुर्माना तथा बिहार के बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र के बगीचा निवासी दिनेश कुमार को दस वर्ष सश्रम कारावास के साथ- साथ पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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