Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को प्राइवेट एवं सरकारी वाहनों पर अपने पद नाम का बोर्ड लगाकर घूमने वालों को रोकने को लेकर गजाला तनवीर की जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाहनों से पद नाम का बोर्ड हटाने को लेकर क्या कार्रवाई हुई और अब तक कितने बोर्ड हटाए गए। सरकार की नोटिफिकेशन के आलोक में कितनों पर कार्रवाई की गई। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि किन-किन लोगों को बोर्ड लगाना है, इससे संबंधित वर्ष 2021 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इसे लेकर समाचार पत्रों, सरकार के विभागों, विधानसभा एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को जागरूक किया गया है।
सरकार के रेगुलेशन में बताया गया है कि प्राइवेट या सरकारी वाहनों पर बोर्ड लगाने के लिए कौन लोग अधिकृत है, इनके अलावा अन्य वाहनों पर नेमप्लेट या पदनाम का बोर्ड लगाना प्रतिबंधित है। पूर्व में मामले में सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि वाहनों में नेम प्लेट लगाने को लेकर पहले कोई नियम नहीं बना हुआ था, लेकिन वर्ष 2021 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कौन-कौन अधिकृत लोग सरकारी वाहनों पर अपना पदनाम का बोर्ड लगा सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अप्रैल माह में निर्धारित की।