
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट में गुरुवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने के बावजूद डीपीएस, रांची द्वारा बच्चे का एडमिशन नहीं लेने मामले की सुनवाई हुई।

मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया और कहा गया कि सरकार की ओर से डीपीएस को शो कॉज नोटिस दिया गया है। डीपीएस की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 मार्च निर्धारित की।

मामले को लेकर अरबी रानी समेत अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। डीपीएस में नर्सरी कक्षा में एडमिशन के लिए अरबी रानी के आवेदन को जिला शिक्षा अधीक्षक रांची ने स्वीकार करते हुए उसके एडमिशन के लिए डीपीएस रांची को पत्र भेजा था लेकिन डीपीएस, रांची ने उसका एडमिशन नहीं लिया।


