Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गॉलब्लेडर के ऑपरेशन (Gallbladder surgery) के बाद 30 वर्षीय युवक की हालत बिगड़ने पर मौत मामले में हत्या की एफआईआर को निरस्त करने को लेकर स्टैनफोर्ड अस्पताल, देवघर के डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता की याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी निर्धारित की।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि युवक सुदीप कुमार सिंह की मौत का मामला ना तो मर्डर का है और नहीं मेडिकल नेगलिजेंस का है। इसलिए इसे लेकर दर्ज हत्या की प्राथमिकी को निरस्त किया जाए। मामले के सूचक मृतक के पिता कल्याण कुमार सिंह की ओर से कहा गया कि यह सुदीप कुमार की हत्या का मामला है। डॉ. प्रशांत कुमार गुप्ता ने उसके बेटे का गॉलब्लेडर का ऑपरेशन किया था। आनन-फानन में हालत बिगड़ने पर उसे रिम्स रेफर कर दिया गया था। रिम्स जाते समय रास्ते में ही सुदीप कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी। यह मामला 7 जून, 2021 का है।
सूचक की ओर से यह भी कहा गया अस्पताल के लोगों ने मृतक सुदीप के सारे दस्तावेज गायब भी करा दिया। मामले को लेकर देवघर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 294/ 2021 दर्ज किया गया है। पूर्व में कोर्ट ने डॉ. प्रशांत कुमार के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है।