
Ranchi: झारखंड के साहिबगंज में लगभग 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ रांची स्थित ईडी कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप गठित किया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने पंकज मिश्रा और बच्चू यादव को उनके खिलाफ लगे आरोप को पढ़कर सुनाया। इन दोनों ने अपने खिलाफ लगे आरोप को गलत बताया।

मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य आरोपी प्रेम प्रकाश को कुछ दस्तावेज नहीं मिल सके थे। इस कारण उसके खिलाफ आरोप गठन शुक्रवार को नहीं हो सका। बता दें कि पंकज मिश्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरहेट में उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। उन्हें ईडी ने अपनी चार्जशीट में साहिबगंज के खनन घोटाले का किंगपिन बताया है।

शुक्रवार को पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 8 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। पंकज, प्रकाश और बच्चू को पुलिस पेपर दिया जा चुका है।
ईडी ने अवैध खनन के माध्यम से मनी लांड्रिंग मामले में इन तीनों के पचास से भी ज्यादा ठिकानों पर छापामारी की थी। पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों में जमा 36 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की गई थी।
प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान उसके रांची के अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की गई थीं। इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों व कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव का पानी जहाज भी जब्त कर लिया था।


