Ranchi: अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत (Court of Additional Judicial Commissioner SM Shahzad) ने बुधवार को बेटी, बेटे और पत्नी की हत्या के अभियुक्त ब्रजेश कुमार तिवारी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
ब्रजेश स्पेशल ब्रांच में वाहन चालक था। इसे गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया था। बताया गया कि हत्यारोपी की बेटी खुशबू एक लड़के के संपर्क में थी। इस बात को लेकर वह नाराज था। तीन फरवरी 2020 की रात्रि को वह शराब के नशे में सदर थाना क्षेत्र के बड़गाईं स्थित किराए के मकान में गया, जहां अपनी बेटी, बेटा और पत्नी की हत्या हथौड़ा और चाकू से मारकर कर दी।
हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद उसने खुद चूहे मारने की दवा खा ली थी। इसके बाद सदर पुलिस ने उसे रिम्स पहुंचाया और मामले की जांच करते हुए हत्या प्राथमिकी दर्ज की थी।