Ranchi: नगर निकाय चुनाव में ओबीसी (OBC) को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। प्रार्थी राजेश गुप्ता ने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की है। याचिका में ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद आरक्षण देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही थी लेकिन राज्य में अब तक ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले रांची नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। लक्ष्मीनारायण मुंडा ने याचिका दायर कर कहा है कि पांचवीं सूची के तहत अनुसूचित जिले में मेयर या अध्यक्ष का पद एसटी के लिए ही आरक्षित करने का प्रावधान है लेकिन चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस बार एससी के लिए मेयर का पद आरक्षित कर दिया है। याचिका में कहा गया है झारखंड में पांचवीं अनुसूची लागू है।