
Ranchi: ईडी के विशेष न्यायाधीश पी के शर्मा की अदालत (Court of ED Special Judge PK Sharma) में शनिवार को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका (ABP) पर सुनवाई हुई।

अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए अभिषेक झा को जमानत देने से इनकार कर दिया है और एबीपी खारिज कर दी। अभिषेक झा की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और हाई कोर्ट की अधिवक्ता शौर्या भारद्वाज ने पक्ष रखा।

ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पक्ष रखा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपित हैं। उनके खिलाफ पूर्व में ईडी कोर्ट से समन जारी हुआ है, जिसके बाद अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
ईडी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा को कभी भी ईडी गिरफ्तार कर सकता है।



