Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में गुरुवार को साहेबगंज गंगा में मालवाहक जहाज परिचालन मामले की सुनवाई हुई। आईएएस केके सोन, साहिबगंज डीसी और कटिहार डीएम उदयन मिश्रा कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए।
कटिहार डीएम ने अदालत के समक्ष कहा कि पूर्व में कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश को लागू कर दिया गया है। कोर्ट ने पूछा कि आपने अपने हलफनामा में अवमानना का जिक्र क्यों नहीं किया है। आप पर चार्जफ्रेम क्यों नहीं किया जाये। इसपर कटिहार डीएम उदयन मिश्रा ने मौखिक तौर पर अदालत से माफी मांगी। कोर्ट ने डीएम को लिखित माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश पर गंभीर हों। अधिकारियों की लापरवाही के कारण फजीहत होती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कटिहार (बिहार) जिले के डीएम उदयन मिश्रा पर अवमानना का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अदालत में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था।
जय बजरंग बली स्टोन वर्क्स के मालिक प्रकाश चंद्र यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि पहले जिला प्रशासन द्वारा समदा घाट (साहिबगंज) और मनिहारी घाट (कटिहार, बिहार) के बीच गंगा नदी में उनके मालवाहक जहाज के संचालन की अनुमति दी गयी थी। बावजूद इसके रोल-ऑन/रोल-ऑफ था। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) से संचालन की अनुमति नहीं थी। (Input-HS)