Deoghar: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुमका सह अपीलीय ट्रिब्यूनल भू-अर्जन वाद संताल परगना की अदालत ने देवघर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के दो बैंक खातों को फ्रीज़ करने का आदेश दिया है। मामला सत्संग रेलवे ओवरब्रिज में लंबित भुगतान से जुड़ा है।
कोर्ट ने देवघर स्थित सत्संग रेलवे ओवरब्रिज में भू-अर्जन से संबंधित आशा झा बनाम झारखंड सरकार L.A Case No-o9 of 2019 से संबंधित Execution Case No–01/2021 में 22 जुलाई को पारित अपने आदेश में देवघर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के SBI Main Branch Deoghar में दो बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्य प्रबंधक को अक्षरशः इसका कड़ाई से पालन करने का चेतावनी भरा आदेश पारित कर दिया है ।
सनद रहे कि उक्त न्यायालय में लंबित उक्त वाद में पारित अपने आदेश में उक्त न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि बार-बार संबंधित A.G.P. 2 देवघर को मौका दिये जाने के बावजूद भी कारण पृच्छा तीन भी सरकार की ओर से दाखिल नहीं किया गया और सरकार की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल F.A. 87 /2020 में भी संबंधित अधिवक्ता स्थगन आदेश लेने में विफल रहे इसलिए बाध्य होकर उक्त न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है ।
अब देखना है कि इस आदेश से बाकि लोगों का भुगतान लंबित होने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन द्वारा किस पर आयत की जायेगी और संबंधित विभाग के प्रधान लिपिक ,संबंधित G.P. देवघर एवं A.G.P 2 देवघर तथा झारखंड उच्च न्यायालय में संबंधित वाद मे रखे गए अधिवक्ता पर गाज गिरेगी या ठीकरा किसी कनीय लिपिक पर फोड़ा जाता है या खानापूर्ति हो जाती है ।