Deoghar: देवघर आरईओ (REO) के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कार्यपालक अभियंता एक मामले में जांच में दोषी पाए गए हैं। आयुक्त ने उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है।

दुमका में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बीआरजीएफ (BRGF) की योजना से 11 पंचायत भवनों के निर्माण में देवघर में पदस्थापित आरइओ के कार्यपालक अभियंता सनोथ सोरेन जांच में दोषी पाये गये हैं।

जांच रिपोर्ट में कार्यपालक अभियंता सनोथ सोरेन को किसी व्यक्ति विशेष से सांठगांठ कर अनुचित लाभ प्रदान करने वाला और सरकारी राशि का नाजायज दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है।
इसके अलावा उनके द्वारा जरमुंडी प्रखंड के हथनामा, सिंहनी, काला डुमरिया, गरडा अमराकुंडा और कुशमाहा के पंचायत भवन में पहले से बोरिंग रहने के बावजूद दोबारा बोरिंग कराने के मामले में भी उन्हें दोषी पाया गया है। इस मामले में कार्यपालक अभियंता सनोथ सोरेन पर सरकारी कार्यों के संपादन में बरती गई लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया है।
संताल परगना आयुक्त चन्द्र मोहन प्रसाद कश्यप ने विभागीय जांच के बाद प्रपत्र ‘क’ गठित कर सनोथ सोरेन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा पथ निर्माण विभाग के सचिव से की है।



