
Deoghar: देवघर जिले के वन विभाग को सूचना मिली कि सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र में एक मदारी के कब्जे में भालू (Sloth bear) है। जिसका इस्तेमाल मदारी द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को तमाशा दिखाने में किया जा रहा है।

शिकायत मिलते ही Forest Area Officer एस०डी० सिंह द्वारा एक छापामारी टीम गठित की गई और यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में छापेमारी कर भालू को जब्त किया जायेगा। तय समय के अनुसार Forest Divisional Officer राजकुमार साह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। सोनाराठाढी पुलिस के सहयोग से टीम द्वारा कोल्हड़िया से भालू को जब्त किया गया। हालाँकि मदारी और अन्य व्यक्ति छापामारी को देखते हुए मौके से फरार हो गया।


जानकारी हो कि भालू (Sloth bear) वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2006) को अनुसूचि- 2 का वन्य प्राणी है। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किसी भी वन्य जीवों का प्रदर्शन करने अथवा तमाशा दिखाने का कार्य प्रतिबंधित है।
उक्त जब्त भालू के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व प्रमाण-पत्र (Certificate of ownership) एवं पारगमन अनुज्ञा पत्र ( Transit Permit) प्राप्त नहीं हुआ है। जब्त भालू को वन्य विभाग ने अपनी निगरानी में सुरक्षित रखा है। साथ ही जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा भालू का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।


