
Ranchi: देवघर कोषागार (Deoghar Treasury) से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले (fodder scam case) में राजद सुप्रीमो लालू यादव (RJD supremo Lalu Yadav) की सजा बढ़ाए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी लालू यादव की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा। इस दौरान इस मामले में सीबीआई (CBI) की ओर से समय देने की मांग की गई। अब तीन सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई होगी।

सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू यादव सहित अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका दाखिल कर सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव समेत अन्य को इस मामले में कम सजा दी गई है। इनकी सजा बढ़ायी जाए। सीबीआई की ओर से कम से कम सात साल सजा करने की मांग की गयी है। सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव साजिशकर्ताओं में शामिल रहे हैं। निचली अदालत ने इसी मामले में जगदीश शर्मा को सात साल की सजा सुनायी थी। ऐसे में लालू यादव को भी इतनी ही सजा दी जानी चाहिए।

बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को इस मामले में सिर्फ साढ़े तीन साल ही सजा मिली है। फिलहाल लालू यादव सभी पांचों चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं और जमानत पर हैं।


