Ranchi: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने मंगलवार को पत्थर खनन लीज (stone mining lease) मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को जवाब देने के लिए एक बार फिर समय दे दिया है। आयोग ने मुख्यमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनसे जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख़ तय की है।
इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से समय देने की गुहार लगाई थी। इससे पहले भी 31 मई की तिथि को मुख्यमंत्री को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन उन्होंने समय दिए जाने का आग्रह किया था। इसके बाद आयोग ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 14 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। अब आयोग ने इन्हें जवाब देने के लिए अंतिम मौक़ा दिया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले की शिकायत प्रदेश भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नोटिस का जवाब देने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व में नोटिस का जवाब दे चुके हैं। प्रदेश भाजपा की तरफ से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए के तहत मुख्यमंत्री को विधायकी से अयोग्य ठहराने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था। मुख्यमंत्री के भाई और विधायक बसंत सोरेन मामले में 15 जून को सुनवाई होनी है।