
Ranchi: झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए याचिका को सुनवाई के योग्य बताया।

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की थी। अब इस मामले पर विस्तृत सुनवाई 10 जून को होगी।

मालूम हो कि राज्य सरकार की तरफ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसमें शीर्ष अदालत ने याचिका की मेंटेनेबलिटी तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि शेल व खनन से जुड़ा मामले आगे चलेगा।


