Jamshedpur: जमशेदपुर की अदालत ने बेटी की दोस्त के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकीडीह हरिजन बस्ती का है। मामले का खुलासा तब हुआ था जब मासूम बच्ची गर्भवती हो गई थी। ADJ 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप बिनोद मुखी उर्फ जोकर पर लगा। बताया जा रहा है कि दोषी 3 बच्चों का पिता है। वह दो माह से अपनी बेटी की सहेली को घर बुलाकर दुष्कर्म कर रहा था।अचानक लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन 14 सितंबर 2019 को उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए जहां जांच के बाद पता चला कि नाबालिग दो माह की गर्भवती है। पूछताछ करने पर नाबालिग ने परिजनों को बताया कि जब उसकी सहेली अपने घर पर नहीं होती थी तो आरोपी उसे अपने घर ले जाता था। जहां उसके साथ गंदी हरकत किया करता था। पीड़िता की उम्र महज 13 वर्ष थी।
मामला सामने आने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद आज उसे सजा सुनाई गयी।