Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को सिमडेगा में हुए मॉब लिंचिंग (Simdega mob lynching) मामले को लेकर जनहित याचिका दायर (PIL) की गई है। याचिका के प्रार्थी पंकज कुमार यादव हैं। दायर याचिका में मॉब लिंचिंग के शिकार परिवार को हाल ही में बने मॉब लिंचिंग एक्ट झारखंड के अनुसार न्याय और सुविधा दिलाने के लिए मांग की है।
अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से दायर इस जनहित याचिका में झारखंड सरकार, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एसएसपी और थाना प्रभारी को पार्टी बनाया गया है। झारखंड भीड़ हिंसा और भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 के विधेयक के तहत भीड़ लिंचिंग के पीड़ित परिवार को कम से कम पांच लाख मुआवजा और दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यादव तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। तब उस मामले में 11 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी।
उल्लेखनीय है कि उन्मादी भीड़ ने तीन दिन पहले सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेसराजरा बाजार में लकड़ी तस्करी का आरोप लगा युवक संजू प्रधान की हत्या कर दी। इतना ही नहीं हत्या कर शव को जला दिया। यह सब मृतक की पत्नी के सामने किया गया।