
देवघर : अगर आपने भी होल्डिंग टैक्स (HOLDING TAX) अबतक जमा नहीं किये हैं तो सावधान हो जाएँ, क्योंकि देवघर नगर निगम (Deoghar municipal corporation) होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है।

मंगलवार को नगर निगम सभागार में राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने ये साफ़ कर दिया है कि तय समय सीमा को बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने पर नगर पालिका एक्ट के तहत खाता फ्रिज करने की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

देवघर नगर निगम की ओर से आठ बड़े बकायेदारों की सूची भी जारी कर दिया गया है। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान निगम आयुक्त ने वित्तीय वर्ष के दौरान होल्डिंग टैक्स के मद में मात्र 48 फीसद राजस्व वसूली को लेकर असंतोष व्यक्त किया और इस माह के अंत तक 60 फीसद राजस्व वसूली करने का निर्देश दिया। इसके अलावा वाटर यूजर चार्ज के मद में मात्र 25 फीसद व ट्रेड लाइसेंस मद में मात्र 11 फीसद वसूली को लेकर नाराजगी जताई। नगर आयुक्त ने राजस्व वसूली करने वाली एजेंसी एसपीएस को लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर गंभीरतापूर्वक काम करने का निर्देश दिया है।
समीक्षा बैठक के दौरान ये बताया गया कि निगम क्षेत्र में 100 से ज्यादा ऐसे बड़े बकायेदार है, जिनके पास होल्डिग टैक्स के मद में 50,000 हजार रुपये से अधिक बकाया है। इसमें से आठ बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
चिह्नित बड़े बकायेदारों में आशा झा, अभिषेक आनंद, ललीता कुमारी, सत्याभामा देवी, बिदु देवी, देव कृष्णा पंडित, मारा देवी और मिथिलेश कुमार शामिल है। जिनके द्वारा तय समय सीमा के अंदर बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने पर अब खाता फ्रिज कर लिया जायेगा।


